शुक्रवार, 28 मार्च 2008

कृषि पम्प उपभोक्ता, विद्युत बिलों पर छूट का लाभ उठायें

कृषि पम्प उपभोक्ता, विद्युत बिलों पर छूट का लाभ उठायें
28 मार्च 08/राज्य शासन द्वारा किसान महापंचायत में कृषकों को साल में दो बार विद्युत बिलों की राशि के अग्रिम भुगतान करने की सुविधा की घोषणा की गई है। दमोह के विद्युत मंडल के अधीक्षण यंत्री ने बताया कि घोषणा के परिपालन हेतु ऊर्जा विभाग म.प्र. शासन एवं पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने किसनों को यह सुविधा दी है कि अप्रेल 08 से कृषि सिंचाई पंप उपभोक्ता साल में दो बार 6 माह के बिलों की राशि का अग्रिम भुगतान कर सकते हैं, अग्रिम भुगतान करने पर जमा राशि पर 6 प्रतिशत की छूट दी जावेगी इस प्रकार साल में दो बार राशि जमा करने पर कृषि पम्प उपभोक्ताओं को कुल 12 प्रतिशत की छूट का लाभ प्राप्त होगा। कृषक माह अप्रेल 08 से प्रथम 6 माह की राशि अग्रिम जमा करके उक्त छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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