शनिवार, 29 मार्च 2008

अनुपातहीन सम्पत्ति के मामले में सजा

अनुपातहीन सम्पत्ति के मामले में सजा
29 मार्च 08/छिन्दवाड़ा की एक विशेष अदालत ने रामसिंह राय नामक उप वन क्षेत्रपाल को अनुपातहीन सम्पत्ति का आरोप सिध्द होने पर तीन साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना ने वर्ष 1996 में माहुल-झीर रेंज जुन्नारदेव में पदस्थ उक्त उप वन क्षेत्रपाल के विरुध्द अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था। इसके निवास और इसके द्वारा संचालित दुकानों की तलाशी के दौरान 40 लाख 80 हजार रुपये से अधिक की चल एवं अचल सम्पत्ति पाई गई। बाद में मामले को अभियोजन के लिए छिन्दवाड़ा की विशेष अदालत में पेश किया गया।

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