शनिवार, 29 मार्च 2008

प्रदेश में विशेष राजस्व अभियान की अवधि 30 जून तक बढ़ाई गई

प्रदेश में विशेष राजस्व अभियान की अवधि 30 जून तक बढ़ाई गई
29 मार्च 08/राज्य शासन ने प्रदेश में विशेष राजस्व अभियान की अवधि 30 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। राजस्व विभाग के अन्तर्गत योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये प्रदेश स्तर पर चलाये जा रहे इस अभियान की अंतिम तिथि पहले 25 जून थी। अब इसे 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।
राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों और संभागायुक्तों को इस अभियान के तहत 11 बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। इस अभियान के दौरान विवादित नामांतरण, बंटवारा एवं अन्य प्रकरणों का प्रत्येक जिले में क्षेत्र में शिविर लगाकर निराकरण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अविवादित नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन की जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।
इस अभियान के दौरान शासकीय परियोजनाओं और अन्य प्रकरणों में हुए एमओयू के तहत भूमि आवंटन संबंधी प्रकरण तैयार किये जायेंगे। ऐसे प्रकरणों की सूची तैयार कराकर उनके निराकरण का कार्य किया जायेगा। पिछले राजस्व अभियान में आवंटित भूमि का सत्यापन का कार्य किया गया था। कुछ जिलों में आवंटित भूमि के वास्तविक कब्जे की पुष्टि की जाना शेष है। इस अभियान के दौरान ऐसे शेष बचे सत्यापन संबंधी प्रकरणों का निपटारा किया जायेगा। अभियान के दौरान कुम्हारों के लिये भूमि चिन्हित करने की कार्यवाही की जायेगी। शिल्पी पंचायत में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार प्रदेशभर में प्रत्येक गाँव में कुम्हारों के लिये भूमि आरक्षित की जाना है। इसी प्रकार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला के लिये भूमि आरक्षित किये जाने संबंधी निर्देशों के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। तरमीम भूमि के संबंध में अभियान के अंतर्गत कार्यवाही पूर्ण करने की समीक्षा की जायेगी। अभियान के दौरान प्रदेश में विभिन्न जिलों में भूमि अर्जन संबंधी प्रकरणों की समीक्षा करना भी प्रस्तावित है। वाजिब-उल-अर्ज में विभिन्न रास्ते गोहा के रूप में दर्ज हैं, परन्तु स्थल पर उनका अतिक्रमण हो चुका है और वे दिखते नहीं हैं, ऐसे रास्तों का सत्यापन कराया जायेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए अतिक्रमण को भी इस अभियान के दौरान हटाया जायेगा। शहरी क्षेत्र में पटवारियों के प्रभार में परिवर्तन किया जाना भी प्रस्तावित है।
राज्य शासन द्वारा राजस्व अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की समयबध्द प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। सभी जिला कलेक्टर द्वारा अभियान की प्रगति पाक्षिक रूप से आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त और प्रमुख सचिव राजस्व को उपलब्ध कराई जायेगी तथा अंतिम तिथि के पश्चात अधिकतम एक सप्ताह में सम्पूर्ण अभियान की एकजाई प्रगति उनके द्वारा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी। अनुविभागीय अधिकारी माह में दो बार, कलेक्टर माह में एक बार तथा संभागीय आयुक्त अभियान के दौरान प्रगति की समीक्षा करेंगे। समस्त राजस्व अधिकारी दौरे के समय मौके पर अभियान की कार्यवाही अनिवार्य रूप से निगरानी करेंगे और मैदानी अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन देंगे। सभी जिला कलेक्टर को इस विशेष अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिये कहा गया है ताकि आम जनता को इसका समुचित लाभ मिल सके।

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