गुरुवार, 27 मार्च 2008

मंत्रिपरिषद के निर्णय

मंत्रिपरिषद के निर्णय
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में आयुक्त पर्यटन के अस्थायी पद को अगले पांच सालों के लिए निरन्तर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके अनुसार यह पद अब एक मार्च, 2008 से 28 फरवरी, 2013 तक निरन्तर रहेगा।
उल्लेखनीय है कि आयुक्त पर्यटन पद के लिये मंत्रिपरिषद की स्वीकृति अनुसार पांच वर्ष की अवधि 29 फरवरी, 2008 को समाप्त हो गयी है। आयुक्त पर्यटन विभागाध्यक्ष होने के साथ-साथ आहरण संवितरण अधिकारी भी हैं।
स्कूलों में कार्यरत अंशकालीन लिपिकों के पारिश्रमिक में वृध्दि
स्कूलों में कार्यरत अंशकालीन लिपिक के पारिश्रमिक में मंत्रिपरिषद की बैठक में वृध्दि की गई है। इसके अनुसार अब स्कूलों में कार्यरत अंशकालिक लिपिक का पारिश्रमिक 15 सौ रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार से अंशकालिक भृत्य को 12 सौ एवं अंशकालिक सफाई कर्मचारी को पांच सौ रुपये प्रतिमाह स्वीकृत किया गया है। यह बढ़ी हुई राशि एक अप्रैल, 2008 से प्रभावशील होगी।
लोक सेवा आयोग का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन
मंत्रिपरिषद की बैठक में लोकसेवा आयोग के कार्य संपादन का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे सदन के पटल पर रखे जाने का निर्णय लिया गया।
जल संसाधन विभाग में मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति में अर्हकारी सेवा में छूट
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में जल संसाधन विभाग में अधीक्षण यंत्री (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति की निर्धारित अर्हकारी सेवा को घटाकर 2 वर्ष कर दिया गया है।
जल संसाधन विभाग में अधीक्षण यंत्री (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु जिनकी कुल सेवा अवधि 30 वर्ष पूर्ण हो चुकी है को यह लाभ विभाग के भरती नियमों के अनुसार दिया जायेगा। पूर्व में निर्धारित अर्हकारी सेवा 5 वर्ष थी जिसे घटाकर 2 वर्ष किया गया है।

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