शनिवार, 5 अप्रैल 2008

अवैध खनिज परिवहन पर 25 हजार रूपये जुर्माना या 6 माह का कारावास - कलेक्टर श्री माथुर

अवैध खनिज परिवहन पर 25 हजार रूपये जुर्माना या 6 माह का कारावास - कलेक्टर श्री माथुर
संजय गुप्‍ता(मांडिल) मुरैना ब्‍यूरो चीफ
5 अप्रेल 08/कलेक्टर श्री आर.के.माथुर ने बताया कि अवैध खनिज परिवहन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाये जा रहे है। उन्होंने सभी खनिज परिवहन कर्ताओं से कहा है कि वह खनिज परिवहन करते समय परिवहन किये जा रहे खनिज का निर्धारित (ट्राजिट पास) रखकर ही परिवहन करें। अवैध रूप से खनिज परिवहन करना दण्डनीय अपराध है । अवैध परिवहन करने पर 6 माह का कारावास या 25 हजार रूपये का अर्थ दण्ड या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
खनिज खरीदते समय विक्रेता से रॉयल्टी रसीद जरूर प्राप्त करें। अवैध खनिज निकासी और परिवहन करने पर खदान मालिक और परिवहनकर्ता साथ ही खनिज क्रय करने वाले भी दण्ड के भागीदार होंगे।

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