गुरुवार, 3 अप्रैल 2008

अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 14 विशेष न्यायालय स्थापित

अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 14 विशेष न्यायालय स्थापित
सात सिविल कोर्ट की भी स्थापना
संजय गुप्‍ता(मांडिल) मुरैना ब्‍यूरो चीफ 03 मार्च08/राज्य शासन ने अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के लोगों को शीघ्र सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से 14 विशेष न्यायालयों की स्थापना की है। इन विशेष न्यायालयों की स्थापना अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत पूर्व से स्थापित 29 विशेष न्यायालयों के अलावा की गई है। इसके अलावा छह जिलों में सात सिविल कोर्ट भी स्थापित किये गये हैं।
अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिन विशेष न्यायालयों की स्थापना जिला मुख्यालयों पर की गई है उनमें बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, छिन्दवाड़ा, दतिया, पूर्व निमाड़ खण्डवा, हरदा, कटनी, नीमच, रतलाम, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी तथा सिवनी जिला मुख्यालय पर विशेष न्यायालय स्थापित किया जाना शामिल है।
इसी प्रकार आम नागरिकों तथा गरीब जनता भयमुक्त हो एवं शीघ्र न्याय प्राप्त हो सके, इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने पांडुरना, जुन्नारदेव, (जिला छिन्दवाड़ा), भितरवार (जिला ग्वालियर), विजयराघवगढ़ (जिला कटनी), रामपुर बघेलान, (जिला सतना), जयसिंह नगर (जिला शहडोल) तथा नागदा (जिला उज्जैन), में सिविल कोर्ट स्थापित किये गये हैं।

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