गुरुवार, 3 अप्रैल 2008

एक लाख 14 हजार जुर्माना : 58 सिलेण्डर जप्त (घरेलू गैस दुरूपयोग)

एक लाख 14 हजार जुर्माना : 58 सिलेण्डर जप्त (घरेलू गैस दुरूपयोग)
संजय गुप्‍ता(मांडिल) मुरैना ब्‍यूरो चीफ 03 मार्च08/कलेक्टर श्री आर.के. माथुर ने खाद्य विभाग के अमले को घरेलू गैस का दुरूपयोग रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके फलस्वरूप खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा विगत दिनों वाहनों और प्रतिष्ठानों का चैकिंग अभियान चलाया गया जिसमें 27 प्रतिष्ठानों से 58 सिलेण्डर जप्त कर उनके प्रकरण जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किए।
कलेक्टर श्री माथुर द्वारा उक्त प्रकरणों में अंतिम आदेश पारित कर एक लाख 14 हजार रूपये की राशि का जुर्माना और 58 सिलेण्डर राजसात किए जाने के आदेश पारित किए हैं। उन्होंने समस्त होटल व्यवसाईयों को निर्देशित किया कि वे अपने व्यवसायिक सिलेण्डरों का ही उपयोग करें और जिला खाद्य कार्यालय के निर्देश पर आइल कंपनी द्वारा जारी पासबुक में व्यवसायिक सिलेंडरों का रिकार्ड संधारित करें । घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों के विरूध्द आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी।

कोई टिप्पणी नहीं: