शनिवार, 28 जून 2008

नर्मदा घाटी विस्थापितों को पंजीयन तथा स्टॉम्प शुल्क में छूट की अवधि बढ़ी

नर्मदा घाटी विस्थापितों को पंजीयन तथा स्टॉम्प शुल्क में छूट की अवधि बढ़ी
राज्य शासन द्वारा नर्मदा घाटी परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए परिवारों को पुनर्वास में दी गई विभिन्न सुविधाओं में स्टॉम्प डयूटी तथा पंजीयन शुल्क में छूट भी सम्मिलित है। परियोजनाओं से विस्थापित परिवार उनकों प्राप्त मुआवजे और अनुदान रा6ा से मध्यप्रदे6ा की सीमा में कृषि भूमि अथवा अन्य अचल संपत्ति क्रय करने पर लगने वाला पंजीयन तथा स्टॉम्प शुल्क माफ रहता है। इस शुल्क का भुगतान नर्मदा घाटी विकास प्राधिका द्वारा किया जाता है। पंजीयन और स्टॉम्प शुल्क में छूट की यह अवधि 31 मार्च 2008 तक थी। प्राधिकरण ने विस्थापितों के हित में इस छूट को 31 मार्च 2011 तक कर दिया है। इस आदे6ा से परियोजना विस्थापितों को अचल संपत्ति क्रय करने में स्टॉम्प और पंजीयन शुल्क में छूट अब निरंतर जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि सरदार सरोवर, इंदिरा सागर और ओंकारे6वर परियोजना सहित मान और जोबट परियोजनाओं के विस्थापित किसानों द्वारा बड़ी संख्या में कृष्भिूमि खरीदने में इस सुविधा का लाभ उठाया गया है।

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