शनिवार, 21 जून 2008

नियमों का उल्लघंन करने पर पन्द्रह बड़ी कम्पनियों के विरूध्द प्रकरण दर्ज

नियमों का उल्लघंन करने पर पन्द्रह बड़ी कम्पनियों के विरूध्द प्रकरण दर्ज
संजय गुप्‍ता(मांडिल) ब्‍यूरो चीफ मुरैना 21जून08/राज्य शासन ने नियमों का उल्लघंन करने पर जानी मानी पन्द्रह कम्पनियों के विरूध्द प्रकरण पंजीबध्द किये है। उपभोक्ताओं के संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में अप्रैल माह से एक विशेष मुहिम चलाकर नियमों की अनदेखी करने वाली कम्पनियों की जांच-पड़ताल की थी।
उक्त जानकारी देते हुए नियंत्रक नाप-तौल श्री अजातशत्रु ने बताया कि बांट तथा माप मानक (डिब्बा बंद वस्तु) नियम 1977 में हुए संशोधन के बाद कन्जूमर केयर के अंतर्गत् पूर्व में पैकेजों पर दी जा रही घोषणाओं के अलावा अन्य जानकारी देना भी अनिवार्य किया गया है। अन्य जानकारी में निर्माता के कार्यालय का नाम व पता, ई-मेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर इत्यादि अंकित किया जाना अनिवार्य किया गया है। ताकि उपभोक्ताओं को शिकायत होने पर वे सीधे सम्पर्क कर सके। इसी के साथ पैकेजों पर स्टीकर लगाना भी प्रतिबंधित किया गया है।
नापतौल विभाग द्वारा अप्रैल से शुरू की गई मुहिम में जिन कम्पनियों के विरूध्द प्रकरण दर्ज किये गये, उनमें हिन्दुस्तान लीवर का लाईफबॉय, रसना साफ्ट ड्रिंक, डयूक के बिस्कुट, निलान्स का अचार, पारले की फ्रूटी, बोरोलीन, मोहन मिकिन्स के बिस्कुट, निरमा सोप, बजाज आलमॉड आयल, फिलिप्स की टयूबलाईट, लखानी के फुटवियर, हल्दीराम, नागपुर की भेलपुरी, बुॅडलेण्ड, बाटा के फुटवियर, वीडियोकॉन का डीवीडी और सोनी म्यूजिक सिस्टम शामिल है। श्री अजातशत्रु के अनुसार जांच का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस अभियान में अनियमितता पाये जाने पर प्रकरणों में विभागीय कार्रवाई के अलावा न्यायालयीन कार्रवाई भी होगी।

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