अब पंचायत सचिव के नाम से जाने जायेंगे पंचायत कर्मी
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/राज्य शासन ने पंचायत कर्मी का पदनाम परिवर्तित करते हुए ग्राम पंचायत सचिव कर दिया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। पंचायत सचिव संबंधित ग्राम पंचायत का कर्मचारी होगा।
राज्य शासन ने इसके लिए मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 की उपधारा में आंशिक संशोधन किए हैं। संशोधन के उपरान्त इस तरह नियुक्त हुआ व्यक्ति संबंधित ग्राम पंचायत का मानसेवी कर्मचारी होगा और ' पंचायतकर्मी ' के नाम से जाना जाएगा कि जगह इस तरह नियुक्त हुआ व्यक्ति संबंधित ग्राम पंचायत का कर्मचारी होगा तथा ' ग्राम पंचायत सचिव ' के नाम से जाना जाएगा, को प्रतिस्थापित किया गया है।
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