पंचायत सचिवों के लिए मृत्यु अनुग्रह अनुदान योजना लागू
असामयिक मृत्यु होने पर परिवार को मिलेगी एक लाख रुपये की सहायता
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/राज्य शासन ने पंचायत सचिव (पंचायत कर्मी) की सेवा के दौरान किसी भी कारण से मृत्यु होने की दशा में परिवार को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यह योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में एक जनवरी, 2007 से प्रभावशील मानी जाएगी। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
• पंचायत सचिव (पंचायत कर्मी) के लिए मृत्यु-अनुग्रह योजना
• सेवा दौरान मृत्यु होने पर मिलेगी आर्थिक सहायता
• आर्थिक सहायता राशि एक लाख रुपये
• योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में एक जनवरी, 2007 से प्रभावशील
ग्राम पंचायत सचिव (पंचायत कर्मी) मृत्यु-अनुग्रह अनुदान योजना का लाभ ऐसे पंचायत सचिव (पंचायत कर्मी) के परिवार ही उठा सकेंगे जिन्होंने कम से कम एक माह तक ग्राम पंचायत में कार्य संपादित कर मानदेय#वेतन प्राप्त किया हो। अनुग्रह अनुदान का भुगतान मृतक के परिवार को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। पंचायत सचिव (पंचायत कर्मी) की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर सर्वप्रथम अनुग्रह अनुदान राशि मृतक की पत्नी या पति को दी जाएगी। पत्नी या पति न होने की दशा में बच्चे इस आर्थिक सहायता के हकदार होंगे। बच्चे न होने की दशा में आश्रित माता-पिता को समानुपातिक रूप में और माता-पिता न होने की दशा में मृतक पर आश्रित विधवा, परित्यक्ता बहन को आर्थिक सहायता देय होगी।
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2 टिप्पणियां:
सर यह अनुग्रह अनुदान राशि को प्रदान करेगा
जिला पंचायत या जनपद पंचायत
सर पंचायत सचिव की मत्यु हो जाने पर यह अनुग्रह अनुदान राशि कौन प्रदान करेगा ओर कितनी
जिला पंचायत या जनपद पंचायत
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