शुक्रवार, 20 जून 2008

भू-अर्जन अधिकारी और सहायक को सश्रम कारावास

भू-अर्जन अधिकारी और सहायक को सश्रम कारावास
संजय गुप्‍ता(मांडिल) मुरैना ब्‍यूरो चीफ 20जून08/विशेष न्यायालय खण्डवा ने भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा आर.आर. पाटके को रिश्वत लेने और अनुपातहीन सम्पत्ति के प्रकरण में चार वर्ष के सश्रम कारावास और चार लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। प्रकरण में सह आरोपी ग्रेड-2 हीरालाल श्रीवास्तव को एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।
लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी श्री लक्ष्मीकान्त की रिपोर्ट के आधार पर श्री आर.आर पाटके, भू-अर्जन अधिकारी, जिला खण्डवा को 6 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए 27 नवम्बर 2003 को ट्रेप किया गया था। इसी तारतम्य में श्री पाटके भू-अर्जन अधिकारी के निवास स्थान पर तलाशी लेने पर अनुपातहीन संपत्ति का प्रकरण 4 दिसम्बर को पंजीबध्द किया गया। आरोपी के आधिपत्य में लगभग चल#अचल संपत्ति 35 लाख 22 हजार 305 रूपये की पाई गई।
प्रकरण में आरोपी के विरूध्द अभियोजन योग्य साक्ष्य पाये जाने पर विशेष न्यायालय, जिला खण्डवा में 18 जुलाई 2006 को चालान प्रस्तुत किया गया।
विशेष न्यायाधीश श्री संजय शुक्ला ने अपने निर्णय में आरोपी श्री आर.आर. पाटके, भू-अर्जन अधिकारी को धारा-13(1)ई, 13(2)पी.सी. एक्ट-1988 के अन्तर्गत चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं चार लाख रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया। इसी प्रकरण में सहआरोपी श्री हीरालाल श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-2 को धारा-201 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड के दंडित किया गया है।

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