शनिवार, 8 मार्च 2008

महिला दिवस पर महिला बंदियों को सजा में विशेष छूट

महिला दिवस पर महिला बंदियों को सजा में विशेष छूट
आदेश जारी
राज्य शासन ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर महिला कैदियों को उनकी सजा में विशेष छूट देने का निर्णय लिया है। निर्णय का लाभ मध्यप्रदेश के न्यायालयों द्वारा दण्डित राज्य एवं अन्य राज्यों की जेलों में सजा भुगत रही महिला बंदियों को मिलेगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं।
जेल विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसी महिला बंदियों को जिन्हें 18 दिसम्बर 1978 के बाद आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है और जिन्होंने इस सजा के 14 वर्ष काट लिए हैं, को बिना शर्त रिहा कर दिया जायेगा। साथ ही ऐसी महिला बंदी जिन्हें आजीवन कारावास से दण्डित नहीं किया गया है और जिन्होंने 8 मार्च 2008 को अपनी सजा का आधा भाग भुगत लिया है, को भी छोड़ दिया जाएगा।
जेल विभाग के आदेश में ऐसी महिला बंदियों को सजा में छूट न देने का निर्णय लिया गया है जिनके अपराध की जांच दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना या केन्द्रीय अधिनियम के तहत अन्य किसी सशक्त अभिकरण द्वारा की गई हो। साथ ही ऐसी महिला बंदी जो आदतन अपराधी हैं या प्रतिभूति न देने के कारण सजा भुगत रही है को भी इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
इसी प्रकार विभिन्न अधिनियमों जैसे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, भ्रष्टाचार अधिनियम, आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रिया कलाप (निवारण), राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनिमय, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व आदि अधिनियमों के तहत दोषी सिध्द की गई महिला बंदियों को भी सजा में छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

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