बुधवार, 5 मार्च 2008

भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के परिवारजनों को अनेक सुविधाएं (मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना)

भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के परिवारजनों को अनेक सुविधाएं (मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना)
राज्य शासन द्वारा प्रदेश के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू 'मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के तहत भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के परिवारजनों को अनेकों सुविधाएं दिए जाने का प्रावधान है। प्रदेश में इन सुविधाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है।
इस योजना के अन्तर्गत समस्त गतिविधियों के प्रभावी संचालन, पर्यवेक्षण एवं अन्तर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने का दायित्व साधिकार समिति को दिया गया है। इसके अध्यक्ष कृषि उत्पादन आयुक्त है। अन्य सदस्यों में प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव वन, प्रमुख सचिव श्रम, प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सचिव आयुक्त सामाजिक न्याय, श्रमायुक्त मध्यप्रदेश, आयुक्त स्वास्थ्य, आयुक्त लोक शिक्षण, आयुक्त सह प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड शामिल है। समिति के सदस्य सचिव संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास है। योजना की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण साधिकार समिति द्वारा किया जायेगा।
योजना के तहत निधि के संचालन के लिए उचित व्यवस्थाओं के संबंध में समय-समय पर आवश्यक निर्णय साधिकार समिति द्वारा लिये जा सकेंगे। निधि के संचालन एवं संधारण के लिए पृथक से बैंक खाता खोला गया है। जिसका संचालन संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास करेेंगे। इसी प्रकार निधि का जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर बैंक खाता खोला गया है। जिसका संचालन जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा निधि से राशि जिला पंचायत को दी जायेगी तथा जिला पंचायत द्वारा विभिन्न जनपद पंचायतों के आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध कराई जायगी। इस निधि से प्राप्त राशि के व्यय उससे संबंध लेखों के संधारण तथा संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास को लेखे प्रस्तुत करने के लिए जिला पंचायते उत्तरदायी होगी। इस निधि से योजना के संचालन के लिए कोई पद का सृजन नही किया जायेगा। इसमें कुल व्यय की 5 प्रतिशत राशि का व्यय, योजना की प्रशासनिक एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए किया जा सकेगा।
इस योजना के तहत पंजीवध्द मजदूरों के परिवार के लिए प्रदान की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा में प्रसूति सहायता के तहत पंजीवध्द मजदूर को अधिकतम दो प्रसूतियों के लिए तीन लाभ प्रदान किये जायेंगे। उन्हें 6 सप्ताह की मजदूरी के समान राशि प्रदान की जायगी। पितृत्व अवकाश के रूप में शिशु के पिता द्वारा अर्जित हो रही 15 दिन की मजदूरी के समान भुगतान किया जायेगा। प्रसूति व्यय के लिए एक हजार रूपये की नगद राशि प्रदान की जायगी। यदि प्रसूति व्यय जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राप्त हो रहा हो तो इस योजना के अन्तर्गत यह भुगतान नही किया जायेगा।
पंजीबध्द मजदूरों के बच्चों को छात्रवृत्ति मेघावी छात्र पुरस्कार का लाभ, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा उनकी योजना में निर्धारित मापदंड के अनुसार प्राप्त होगा। निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित शाला, महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अग्रेषित किये जाने पर छात्रवृत्ति#मेघावी छात्र पुरस्कार जनपद पंचायत द्वारा स्वीकृत किए जायेंगे। उपरोक्त नगद पुरस्कार संस्था के वार्षिक समारोह अथवा अन्य किसी भी अवसर पर प्रदान किये जायेंगे। यह पुरस्कार यथा संभव पात्रता स्थापित होने के तीन माह में प्रदान किये जायेगे। पंजीबध्द महिला मजदूर के विवाह, एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबध्द मजदूर की दो पुत्रियों की सीमा तक न्यूनतम 5 महिला मजदूरों के सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में छह हजार रूपये प्रति विवाह के मान से राशि प्रदान की जायगी।
पंजीबध्द मजदूरों के परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने की दशा में भर्ती होकर शासकीय अस्पताल#स्वास्थ्य केन्द्रों में होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अघिकतम 20 हजार रूपये की सीमा तक प्रति परिवार प्रतिवर्ष स्वीकृत की जायेगी। इसके लिए 'दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना' के नियम व मापदण्ड लागू होगे। गंभीर बीमारी की स्थिति में उपरोक्त राशि के अतिरिक्त राज्य बीमारी सहायता निधि के अन्तर्गत सहायता की जायेगी तथा आवश्यकता होने पर दी जाने वाली राशि के अतिरिक्त मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से भी सहायता दी जायेगी।
दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह सहायता राशि पंजीबध्द मजदूर या उसके परिवार के सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में अन्त्येष्टि के लिए दो हजार रूपये की अनुग्रह सहायता परिवार के सदस्य को उपलब्ध कराई जायेगी। भारत सरकार द्वारा लागू 'आम आदमी बीमा योजना' का क्रियान्वयन प्रदेश में वित्त विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का लाभ भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के साधिकार समिति के मार्गदर्शन में दिया जायेगा। दुर्घटना# मृत्यु की दशा में इंदिरा कृषि श्रमिक दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना या राजस्व पुस्तक परिपत्र अथा शासन की अन्य किसी बीमा योजना के अन्तर्गत सहायता स्वीकृत की जाती है, तो इस योजनांतर्गत लाभ की पात्रता नही होगी। साधिकार समिति द्वारा समय-समय पर योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की जावेगी। आम आदमी बीमा योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से प्रीमियम की राशि स्वयं जमा कराई जायगी तथा दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर तथा दुर्घटना के कारण स्थाई अपंगता होने पर उक्त योजना के अन्तर्गत पात्रता के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जायगी। योजना के अन्तर्गत 30 हजार रूपये तक की स्वीकृति के अधिकार जनपद पंचायत को तथा इससे अधिक राशि के स्वीकृति के अधिकार जनपद पंचायत की अनुशंसा पर जिला पंचायत को होंगे।

कोई टिप्पणी नहीं: