बुधवार, 11 जून 2008

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठों की वृहत लोक अदालत 28 जून को

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठों की वृहत लोक अदालत 28 जून को
संजय गुप्‍ता(मांडिल) मुरैना ब्‍यूरो चीफ 11जून08/मध्यप्रदेश में पहली बार उच्च न्यायालय की जबलपुर स्थित मुख्य पीठ सहित इंदौर तथा ग्वालियर स्थित खंडपीठों में एक साथ 28 जून को आयोजित होने वाली वृहत लोक अदालत में प्रकरण शामिल कराने के लिये 12 जून तक का समय है।
इंदौर पीठ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पक्षकार इस वृहत लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण कराने के लिये 12 जून तक रजिष्ट्रार एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव श्री सुभाष काकड़े से सम्पर्क कर सकते हैं। इस बार लोक अदालत को उच्च न्यायालय में लम्बित कुछ विशेष तरह के प्रकरणों में केन्द्रित किया गया है। इन प्रकरणों में राज्य शासन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े मसले भी शामिल हैं। इसी तरह शासकीय शिक्षकों द्वारा बी.एड एवं बी.टी.आई. की अर्हता प्राप्त होने के बाद वेतनवृध्दि के मामले काफी संख्या में लम्बित हैं। लोक अदालत में इन प्रकरणों को भी शामिल किया जायेगा।
शासकीय कर्मचारियों के तदर्थर् कत्तव्य निर्वहन काल की वेतनवृध्दियाँ, परिवार नियोजन करवाने वाले कर्मचारियों की वेतनवृध्दिया, महाविद्यालय के व्याख्याताओं एवं प्राध्यापकों द्वारा पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त करने के बाद मिलने वाली वेतनवृध्दियों से संबंधित हाई कोर्ट में लम्बित रिट याचिकाओं को लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निपटाया जायेगा। इसके साथ ही भू-अर्जन अधिनियम के तहत पारित अवार्डों के विरूध्द प्रस्तुत 7 लाख रुपये तक मूल्य की विविध अपीलों, विद्युत अधिनियम एवं पाराक्रम्य लिखित अधिनियम के राजीनामा योग्य प्रकरणों, मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित अपीलों, अस्थायी निषेधाज्ञा पारित किये जाने के विरूध्द उच्च न्यायालय में लम्बित विविध अपीलों की भी लोक अदालत में सुनवाई की जायेगी। इस तरह के सभी प्रकरणों से जुड़े पक्षकार एवं अधिवक्ता इस वृहत लोक अदालत का लाभ ले सकते हैं।

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