मंगलवार, 11 मार्च 2008

नकली होलोग्राम लगी मदिरा पाये जाने पर लायसेंस निरस्त होगा

नकली होलोग्राम लगी मदिरा पाये जाने पर लायसेंस निरस्त होगा
संजय गुप्‍ता (मांडिल) मुरैना ब्‍यूरो 11 फरवरी,08/नकली होलोग्राम लगी मदिरा पाये जाने पर दुकानों के लायसेंस निरस्तीकरण के साथ-साथ पुलिस थाने में भी प्रकरण दर्ज किया जायेगा। आबकारी आयुक्त टी.धर्माराव ने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में नियमित निरीक्षण के निर्देश दिये है।
प्रदेश में विक्रय होने वाली देशी तथा विदेशी शराब की प्रत्येक किस्म और साइज की बोतलों पर होलोग्राम लगाए जाने की व्यवस्था पिछले एक वर्ष से की गई है। इसके अन्तर्गत समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा निर्माता अथवा विक्रेता इकाइयों को निर्देश दिये गये हैं कि वे बिना होलोग्राम लगी मदिरा का निर्माण एवं विक्रय किसी भी स्थिति में न करें। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को भी निरीक्षण के दौरान बिना होलोग्राम लगी मदिरा पाई जाने पर कठोर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिये गये है। दुकानों पर नकली होलोग्राम लगी मदिरा पाई जाना प्रमाणित होने पर कठोरतम कार्यवाही करने हेतु तथा ऐसी मदिरा पाई जाने पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत लायसेंस निलम्बित करने संबंधी कार्यवाही के साथ-साथ सम्बन्धित लायसेंसी के विरूध्द पुलिस थाने में भी प्रकरण दर्ज कराये जाने के निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा सभी जिला कलेक्टर्स को दिये गये हैं।

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