मंगलवार, 8 अप्रैल 2008

रिश्वत लेने वाले पटवारी को सजा

रिश्वत लेने वाले पटवारी को सजा
रीवा की विशेष अदालत ने हाल ही में एक पटवारी को रिश्वत लेने और अनुपातहीन संपत्ति का दोष सिध्द होने पर दो-दो साल के सश्रम कारावास तथा दो-दो हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना ने रीवा में पटवारी वीरेन्द्र कुमार तिवारी को वहीद हसन नामक व्यक्ति से 800 रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। उस दौरान ही शक होने पर जब पटवारी के घर की तलाशी ली गई तो वहाँ 29 लाख 51 हजार रूपए की अनुपातहीन संपत्ति भी मिली। इस सिलसिले में मामला पंजीबध्द कर जाँच की गई और इसे अदालत में पेश किया गया।

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