मंगलवार, 8 अप्रैल 2008

एपीएल-बीपीएल परिवारों के लिए अप्रैल माह के खाद्यान्न का आबंटन

एपीएल-बीपीएल परिवारों के लिए अप्रैल माह के खाद्यान्न का आबंटन
राज्य शासन ने प्रदेश के एपीएल-बीपीएल परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु जिलों को चालू माह अप्रैल के लिए खाद्यान्न का आबंटन किया है। एपीएल योजना के अन्तर्गत जिलों को 6 हजार 657 मैट्रिक टन खाद्यान्न का आबंटन किया गया है। जिसमें 4 हजार 740 मैट्रिक टन गेहूँ व एक हजार 917 मैट्रिक टन चावल का आबंटन शामिल है। शासन ने सभी जिला कलेक्टरों से आबंटित खाद्यान्न का उठाव कर मांग अनुसार उचित मूल्य की दुकानों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है।
इसी प्रकार बीपीएल परिवारों के लिए कुल 92 हजार 752 मैट्रिक टन खाद्यान्न का आबंटन किया गया है। इसमें भारतीय खाद्य निगम से उठाव किये जाने वाला 89 हजार 18 मैेट्रिक टन खाद्यान्न तथा स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के पास अन्त्योदय अन्न योजना के अतिशेष स्कंध में से उठाव किये जाने वाला 3 हजार 734 मैट्रिक टन खाद्यान्न शामिल है।
शासन के बीपीएल खाद्यान्न के जिलेवार मासिक आबंटन में संशोधन किया गया है। संशोधित आबंटन आदेश के बाद बीपीएल परिवारों को गेहूँ 3 रूपये प्रति किलो एवं चावल साढे चार रूपये प्रति किलो की दर से वितरित कराने के निर्देश कलेक्टरों को दिये गये है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसी भी स्थिति में प्रति बीपीएल परिवार 20 किलो से कम खाद्यान्न का वितरण न हो।
शासन ने पुन: स्पष्ट किया है कि चूंकि भारत शासन से म.प्र. को बीपीएल योजना के तहत खाद्यान्न का आबंटन सीमित मात्रा में प्राप्त हो रहा है, इसीलिए खाद्यान्न उपलब्धता के मान से जिले में प्रचलित राशन कार्डो की संख्या के आधार पर जिलेवार आबंटन तैयार किया गया है। कलेक्टरों को जिले को आबंटित खाद्यान्न का पत्रक भेजकर खाद्यान्न का उठाव कर मांग अनुसार उचित मूल्य की दुकानों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

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