मंगलवार, 8 अप्रैल 2008

विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिये 81.52 लाख रुपये राशि का आवंटन जारी

विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिये 81.52 लाख रुपये राशि का आवंटन जारी
राज्य शासन ने वर्ष 2007-08 की विशेष केन्द्रीय सहायता, आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत प्रोत्साहन राशि एवं अतिरिक्त राशि में से 81 लाख 52 हजार रुपये राशि का आवंटन जारी किया है। यह राशि विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिये आवंटित की गई है। इस राशि से हितग्राही मूलक एवं आय सृजन की योजनाएं ली जाएंगी। शासन ने परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी परियोजना, बैगा एवं भारिया विकास अभिकरण, मण्डला, डिण्डोरी, सोहागपुर (शहडोल), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़ (उमरिया), बैहर (बालाघाट) तथा तामिया (छिन्दवाड़ा) एवं जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग सहरिया विकास अभिकरण, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी तथा गुना को आवंटित राशि व्यय करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये हैं।
शासन ने अभिकरणों को जो राशि आवंटित की है उसमें सहरिया विकास अभिकरण जिला ग्वालियर को चार लाख 45 हजार रुपये है। इसमें जिला दतिया की 80 हजार रुपये की राशि शामिल है। सहरिया विकास अभिकरण जिला श्योपुर को 12 लाख 65 हजार रुपये की राशि आवंटित की गई है, इसमें जिला मुरैना की 39 हजार रुपये तथा जिला भिण्ड की 89 हजार रुपये की राशि सम्मिलित है।
इसी प्रकार सहरिया विकास अभिकरण जिला शिवपुरी को 16 लाख 50 हजार रुपये, सहरिया विकास अभिकरण जिला गुना को 12 लाख 85 हजार रुपये राशि आवंटित की गई है। इसमें जिला अशोकनगर की एक लाख 24 हजार रुपये की राशि शामिल है। बैगा विकास अभिकरण जिला मण्डला को छह लाख 65 हजार रुपये, बैगा विकास अभिकरण जिला डिण्डोरी को पांच लाख 85 हजार रुपये, बैगा विकास अभिकरण जिला शहडोल को पांच लाख 95 हजार रुपये, बैगा विकास अभिकरण (पुष्पराजगढ़) जिला अनूपपुर को एक लाख रुपये, बैगा विकास अभिकरण जिला उमरिया को सात लाख 50 हजार रुपये, बैगा विकास अभिकरण (बैहर) जिला बालाघाट को चार लाख 90 हजार रुपये तथा भारिया विकास अभिकरण (तामिया) जिला छिन्दवाड़ा को विशेष केन्द्रीय सहायता मद के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिये तीन लाख 22 हजार रुपये की राशि का आवंटन जारी किया जाना शामिल है।
आवंटित राशि के व्यय के संबंध में रोजगार से आय सृजित योजनाओं के प्रस्तावों का अनुमोदन प्राप्त कर राशि व्यय करने के निर्देश दिये गये हैं। स्वीकृत प्रस्तावों को क्रियान्वित करने वाली एजेंसियों को तत्काल राशि प्रदान करने, राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा कार्यों का पूर्णता प्रमाण-पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाये। साथ ही शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

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