शनिवार, 1 मार्च 2008

नापतौल निरीक्षक को सजा एवं जुर्माना

नापतौल निरीक्षक को सजा एवं जुर्माना
विशेष न्यायालय सतना ने नापतौल निरीक्षक राम विलास शुक्ला को रिश्वत लेते पकड़े जाने और घर से लगभग 28 लाख रुपये की अनुपातहीन सम्पत्ति मिलने पर दो वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी श्री मकरध्वज सिंह बघेल, ग्राम पतेरी (चुरहट) जिला सीधी की शिकायत के आधार पर आरोपी रामविलास शुक्ला, नापतौल निरीक्षक, नापतौल विभाग सतना के विरुध्द प्रकरण पंजीबध्द किया जाकर 11 दिसम्बर, 1997 को आरोपी रामविलास शुक्ला को फरियादी से 1300 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। साथ ही विवेचना उपरांत श्री शुक्ला के भरत नगर सतना में स्थित घर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान लगभग 28 लाख रुपये की अनुपातहीन सम्पत्ति पायी गयी। जिस पर अपराध क्रमांक 137#97, धारा 13 (1) ई, 13 (2) पी.सी. एक्ट 1988 के अंतर्गत पंजीबध्द किया जाकर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण के संपूर्ण विवेचना उपरांत 30 जुलाई, 2003 को विशेष न्यायालय सतना में चालान प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायालय सतना द्वारा अपने निर्णय में आरोपी राम विलास शुक्ला, नापतौल निरीक्षक, नापतौल विभाग सतना को धारा 13 (1) ई, 13 (2) पी.सी. एक्ट 1988 के अंतर्गत एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा 25-25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।

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