गुरुवार, 5 जून 2008

स्वच्छ पर्यावरण के लिये निर्मल वाटिका योजना लागू

स्वच्छ पर्यावरण के लिये निर्मल वाटिका योजना लागू
संजय गुप्‍ता(मांडिल) मुरैना ब्‍यूरो चीफ 05जून08/संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पर्यावरण के लिये निर्मल वाटिका योजना क्रियान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत संचालित इस उप योजना में ग्रामीण क्षेत्र में निजी घर की बाड़ी या पास की शासकीय भूमि में बहुपयोगी वृक्ष लगाये जायेंगे और जैविक खाद का उत्पादन किया जायेगा।
इस योजना में हितग्राही परिवार के निजी घर की बाड़ी में अथवा समीपस्थ शासकीय भूमि पर कम से कम पाँच बहुउपयोगी वृक्षों जैसे नीम, आंवला, अमरूद, आम, केला, पपीता इत्यादि का रोपण किया जाता है। वृक्षों के विकास के लिये जैविक खाद के उत्पादन के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की आवश्यकता के अनुरूप उनके घर में बनने वाले प्रत्येक शौचालय के साथ एक जोडा लीचिंग पिट का निर्माण किया जाता है। निर्मल वाटिका उप योजना के उक्त कार्यों के लिये ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति क्रियान्वयन एजेंसी होगी।
समग्र स्वच्छता अभियान योजनान्तर्गत उपखंड स्तर पर चयनित एजेंसियों द्वारा ग्रामवार निर्मल वाटिका उपयोजना के इच्छुक हितग्राही परिवारों का चयन कर इनकी सूची संबंधित ग्राम की ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराई जायेगी। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा इच्छुक हितग्राहियों की सूची के आधार पर उपयंत्री के सहयोग से ग्रामवार निर्मल वाटिका उपयोजना के तहत वृक्षारोपण व जैविक खाद के उत्पादन हेतु लीचिंग पिट के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा। ये प्रस्ताव त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं से अनुमोदन होने के पश्चात संबंधित ग्राम पंचायत के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जायेगा।
निर्मल वाटिका उपयोजना के अंतर्गत लीचिंग पिट से प्राप्त जैविक खाद और रोपित वृक्षों से प्राप्त फलों पर स्वामित्व संबंधित हितग्राही परिवार का होगा। निर्मल वाटिका उपयोजना में प्रशासकीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कार्यों का क्रियान्वयन ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया जायेगा। इसके लिये कार्यों की स्वीकृत राशि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को दो किश्तों में प्रदाय की जायेगी। प्रथम किश्त की राशि का 60 प्रतिशत उपयोग होने संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर द्वितीय किश्त की राशि जारी की जायेगी। ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करेगी कि कार्य का क्रियान्वयन निर्धारित डिजाईन तथा मानदण्डों के अनुरूप पूर्ण किया जाये ओर तकनीकी रूप से गुणवत्ता पूर्ण हो।

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